दावा करने की प्रक्रिया

स्वीकृति के पश्चात् 60 दिनों के अंदर आवेदित स्थल पर कृषक द्वारा बोरिंग गाड़ कर अनुदान का दावा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

लाभुक कृषक बोरिंग एवं मोटर पंप का दावा अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित अवधि में अलग-अलग तिथि को या एक ही तिथि को कर सकेंगे ।

बोरिंग गाड़ने के पूर्व, गाड़ने के दौरान एवं गाड़ने के बाद जलश्राव होते हुए कृषक स्थल का फोटोग्राफ लेंगे जिसे दावा समर्पण के समय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

मोटर पंप अधिष्ठापन करते हुए एवं पंप अधिष्ठापन के उपरांत जलश्राव होते हुए का फोटो पोर्टल पर अपलोड करना होगा ।

विभाग के प्रतिनिधियेां के साथ भौतिक सत्यापन व गहराई मापने के पश्चात् ही कृषक द्वारा मोटर पंप का अधिष्ठापन का कार्य कराया जाएगा व फोटो पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा ।

नलकूप में प्रयुक्त होने वाली सभी सामाग्रियों का देश में निर्मित होना व इनकी गुणवत्ता भारतीय मानकों के अनुसार होनी चाहिए।

अनुदान की राशि बोरिंग हेतु सामान्य वर्ग के लिए Rs. 600 रुपये प्रति मीटर, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के लिए Rs. 840 रुपये प्रति मीटर एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए Rs. 960 रुपये प्रति मीटर अधिकतम 70 मीटर तक के लिए ही देय होगा ।

अनुदान की राशि 2HP, 3HP, 5HP मोटर पंप हेतु क्रमशः अधिकतम Rs. 20000/-, Rs. 25000/- एवं Rs. 30,000/- की दर से लागत पर सामान्य वर्ग, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को क्रमशः 50%, 70% एवं 80% की गणना से देय होगा।

मोटर पम्प का G.S.T वाउचर।

पाइप का G.S.T वाउचर।